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परिचय
दिल्ली सहकारी समितियों अधिनियम, २००३ के तहत उपराज्यपाल, दिल्ली द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, सहकारिता विभाग के प्रमुख हैं और अधिनियम के तहत पंजीकृत सहकारी समितियों के कामकाज की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपराज्यपाल अन्य व्यक्तियों को भी रजिस्ट्रार की सहायता करने के लिए नियुक्त करता है और उन्हें संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार और अन्य क्षेत्र / मंत्रालयिक कर्मचारियों के रूप में नामित करता है। रजिस्ट्रार का कार्यालय आठ खंडों के पैटर्न पर काम कर रहा है और इसमें आठ खंड हैं, जिसकी अध्यक्षता सहायक रजिस्ट्रार स्तर के अधिकारी करते हैं। प्रत्येक अनुभाग उस विशेष खंड में स्थित अपने पंजीकृत कार्यालय के आधार पर विभिन्न सहकारी समितियों के मामलों को संभालता है। विशेष रूप से समाज से संबंधित सभी मुद्दों की जांच अनुभाग स्तर पर ही की जाती है|
कृपया रिकवरी केस दर्ज करें जैसे 629 / 97-98,629 / 99-2000,629 / 2001-2002 और किसी भी मदद के मामले में कृपया टेल से संपर्क करें। नहीं। 23361614
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: 23-06-2022